आगरा, जुलाई 8 -- शहर कोतवाली क्षेत्र के नगला शीशम में वर्ष 2020 में हुई विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने दोषी आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना में सहयोग करने पर चार अन्य ससुरालीजनों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पुलिस के मुताबिक 26 अप्रेल 2020 को राजेश कुमार ने कासगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन की शादी की शादी वर्ष 2011 में परमवीर पुत्र हरी सिंह निवासी नगला शीशम के साथ हुई थी। उसकी बहन को परमवीर, रिन्कू, सोमवीर पुत्रगण हरी सिंह, हरी सिंह पुत्र गयाप्रसाद, उर्मिला पत्नी हरी सिंह निवासीगण नगला शीशम कासगंज ने ए...