बागपत, मार्च 29 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ग्वालीखेड़ा गांव में दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तितरौदा गांव निवासी सुभाष ने 29 अप्रैल 2025 को बिनौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसने अपनी बेटी अमरिता की शादी फरवरी 2022 को ग्वालीखेड़ा गांव के अरविंद के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये और अपाचे बाइक मांगने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने अमरिता का उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने पिटाई के बाद गला घोटकर अमरिता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अमरिता के पति अरविंद, सास बरफी, ससुर मेहरचंद, देवर बिरजू और पिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। जिसके ...
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