बागपत, सितम्बर 2 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सांकरौद गांव में विवाहिता चंचल के हत्यारोपी देवर साहिल की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में मृतका का पति नवीन भी जेल भेजा गया था। लोनी के रहने वाले रवि प्रकाश ने गत 25 फरवरी को खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी चंचल की शादी नवीन निवासी सांकरौद के साथ हुई थी। दहेज में कार और अन्य सामान की मांग पूरी नहीं होने पर चंचल का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। इसके बाद 25 फरवरी की शाम पति नवीन, सास, देवर साहिल, शिवम, बुआ गीता और फूफा देशराज ने ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में जेल में बंद आरोपी देवर साहिल ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई क...