अयोध्या, जून 11 -- अयोध्या। कोर्ट ने वादिनी के लड़के जहर देकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कठोर करावास व बीस हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 2017 की घटना में अभियुक्त मानवती पत्नी रामू निवासी रामनगर थाना कोतवाली बीकापुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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