बेगुसराय, नवम्बर 29 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में शुक्रवार को जज ने गोली मारकर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारोपित जटाशंकर यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी। सजायाफ्ता जटाशंकर यादव परिहारा थाना के परिहारा गांव निवासी राजेन्द्र यादव का पुत्र है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सजायाफ्ता पर आरोप है कि वर्ष 2015 में बखरी थाना कांड संख्या 187/2015 के सूचक के पिता की हत्या पोखर पर गोली मारकर कर दी थी। एसपी ने बताया कि यदि 20 हजार रुपये अर्थदंड नहीं दिया गया तो छह माह अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा धारा-27 आर्म्स एक्ट के मामले में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक अवध किशोर सि...