हरदोई, जून 24 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने रुपयों के विवाद के चलते हुई हत्या से संबंधित मुकदमे में आरोपित सुमित निवासी ग्राम कोडरा सरैया थाना बेहटा गोकुल की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया,वादी मुकदमा बद्रीप्रसाद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि उसके बेटे हरीराम को अभियुक्त सुमित मजदूरी करने के लिए हरियाणा ले गया था। वहां सुमित हरीराम की मज़दूरी के रुपए अपने पास यह कह कर रख लेता था कि घर चलने पर दे देगा। बाद में हरीराम के रुपये मांगने पर नहीं दिए और मार डालने की धमकी दी। बताया, दो अक्तूबर 2024 को सुमित ने रामभरोसे, पूनम और घनश्याम के साथ मिलकर गला कसकर हरीराम को मार डाला। साक्ष्य छिपाने के लिए उसे मृत अवस्था में जसवंत के...