बस्ती, जुलाई 31 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय एवं लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुबौलिया थानाक्षेत्र के खुशहालगंज निवासी सुनीता पत्नी विजय कुमार यादव ने तहरीर देकर कहा था कि इसी थानाक्षेत्र के जीवपुर गांव के शैलेंद्र सिंह के यहां विजय ड्राइवर का काम करता था। इसी गांव में कुछ जमीन बटाई पर लेकर खेती का भी काम करता था। यह भी पढ़ें- Kodarma News: सतगावां में भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद 19 जुलाई 2023 को अपने घर से...