लखीसराय, सितम्बर 19 -- लखीसराय। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने एक चर्चित अपहरण और हत्या मामले में आरोपी रंजीत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला बड़हिया थाना कांड संख्या में दिया। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई। आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा-34 भादवि के तहत अभियुक्त को सात वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास) की सजा भी दी गई है। इस तरह अदालत ने अभियुक्त रंजीत यादव पर कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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