गोपालगंज, जनवरी 28 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति- जनजाति संदीप कुमार की कोर्ट ने साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या में आरोपित एक युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा प्राप्त करने वाला युवक विश्वंभरपुर थाने के सिसवा गांव का बबलू यादव है। अभियोजन पक्ष से एपीपी परवेज हसन व बचाव पक्ष से अधिवक्ता शैलेश कुमार तिवारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट निवासी स्व. वीरेन्द्र साह के पुत्र एलजी साह की हत्या घर से बुलाकर 31 अगस्त 2022 को हत्या कर दी गई थी। मामले को लेक...