गोपालगंज, मार्च 12 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार सुधांशु की अदालत ने गुरुवार को भोरे के चर्चित व्यवसायी व दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में दो आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, मोहनीश कुमार शाही और रूपेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भतीजे राजू सिंह और पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र को दोषी करार दिया। इनकी सजा के बिंदु पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। मालूम हो कि 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की खजुरहा स्थित उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रामाश्रय सिंह के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ...