बलिया, मई 15 -- बलिया, संवाददाता। पुरानी रंजिश में लगभग छह साल पहले मारपीट के दौरान हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अजय तिवारी, उनके पुत्र आलोक तिवारी के साथ ही अभय तिवारी, उदय नारायण तिवारी, मनीष तिवारी, अमित तिवारी एवं सुभाष जायसवाल को सजा सुनाने के साथ ही एक लाख 76 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी मामले के क्रास केस में कोर्ट ने अभियुक्त संजय वर्मा, सत्येंद्र पांडेय, अभिषेक पांडेय, लक्ष्मण वर्मा, अमरजीत वर्मा एवं अभिषेक वर्मा को पांच- पांच साल के कारावास और 76 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ...