मेरठ, जून 18 -- हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-20 के न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने दोनों नामजद आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी बीरबल पुत्र लोतिया निवासी जहांगीर, अब्दुल्लापुर ने थाना हस्तिनापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसका पुत्र दुष्यंत 13 सितंबर 2022 को दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। दुष्यंत की पहचान प्रिया नामक युवती से थी, जिसके चलते आरोपियों से उसकी रंजिश चल रही थी। आरोप था कि घटना की रात विवाद के दौरान आरोपियों ने दुष्यंत को गोली मारी थी। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मामले में आरोपी का बचाव मामले में आरोपी मनीष निवासी अब्दुल्लापुर तथा सचिन निवासी ग्राम पलड़ा, हस्तिनापुर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा न...