जहानाबाद, फरवरी 13 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश दशम विशाल कुमार की अदालत ने अभियुक्त घोसी थाना क्षेत्र के चीरी गांव निवासी अनिल दास एवं परमधन दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 302, 354, 504 के तहत दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने भादवि कि धारा 302 के तहत दोनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा दोनों अभियुक्तों पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक कमलेश प्रसाद ने बताया कि इस कांड की सूचक सबुजा देवी ने घोषी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोनों अभियुक्तों को नामजद किया था। प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दि...