हत्याकांड में दोषी लवी को दस वर्ष की कैद, अर्थदंड लगाया
मेरठ, जून 2 -- ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत थाना भावनपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी लवी को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस के अनुसार चार जून 2017 को भावनपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर लवी निवासी प्रताप नगर, जयभीम नगर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। इस बरामदगी के आधार पर 17 जुलाई 2017 को उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग मुकदमा दर्ज किया था।मामले की सुनवाई एडीजे/पॉक्सो एक्ट-1 न्यायालय में चल रही थी। पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को अभियुक्त ल...
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