भागलपुर, मई 26 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता लोदीपुर थाना क्षेत्र के खुटहा गांव के रहने वाले प्रताप यादव हत्याकांड में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे-3 की अदालत ने दोषी अभियुक्त डब्लू यादव को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी काशीनाथ ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर 14 जून 2005 को मृतक के बेटे के बयान पर केस दर्ज किया गया था।मृतक प्रताप यादव के भतीजे मिंटू कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह अपने चचेरे भाई चिंटू कुमार के साथ बासा पर बैठकर बातचीत कर रहा था। यह भी पढ़ें- हत्या में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास उसी समय अचानक भूखन यादव पहुंच गया और पिस्तौल ...