बिहारशरीफ, जनवरी 28 -- हत्याकांड के दो आरोपी दोषी करार शेखपुरा, निज सम्वाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद गगरी गांव के दो आरोपित शिवकुमार यादव एवं मनोज यादव को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मो. तस्लीम उद्दीन ने बताया कि जुलाई 2017 को गगरी गांव के बाल्मीकि यादव एवं पुत्र सोनू कुमार को रास्ते में गोली मार दी गयी थी। घटना में सोनू की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में तीन अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है।

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