भागलपुर, अप्रैल 10 -- व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी के न्यायालय ने सत्र बाद संख्या 498/23 धारा 302 हत्याकांड के आरोपी गुलशन कुमार पिता स्व. सुबोध यादव घर गोसाईंगांव गोपालपुर को अपराध की धारा 302 भादवि के तहत कठोर आजीवन करावास और 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई हैं, न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। उक्त सत्र वाद में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। घटना दो दिसंबर 2022 की है। जब सूचक गोरेलाल यादव पिता हीरामणी यादव घर गोसाईंगांव की मां शिरोमणि देवी को अपराधी गुलशन यादव ने पुरानी दुश्मनी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त कांड में चिकित्सक साक्ष्य के अ...