सिद्धार्थ, अप्रैल 1 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या व डकैती के तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी सल्लू उर्फ सलीम पुत्र नियामत, आमिर उर्फ सद्दाम पुत्र नत्थु उर्फ बड़ा, साबिर उर्फ अकरम पुत्र दीन मोहम्मद उर्फ शौकत निवासी थटिया टोला जैनपुर ठठिया जिला कन्नौज के खिलाफ 2015 में धारा 395, 396 का केस ढेबरुआ थाना में दर्ज था। इसी मामले में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...