रांची, जून 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हजारीबाग नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रैफिक सुधार से जुड़े कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही आवश्यक विकास कार्य किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। प्रार्थी अच्युत स्वरूप मिश्रा ने अदालत के समक्ष दावा किया कि अब तक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को सड़कों से अतिक्रमण हटाने, प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और यातायात नि...