रांची, जुलाई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक अव्यवस्था, अतिक्रमण व खराब सीसीटीवी कैमरों के मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। अदालत ने नगर आयुक्त को 17 जुलाई तक व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सुनवाई में खंडपीठ ने कहा कि जब 9 जनवरी और 16 फरवरी को स्पष्ट रूप से नगर आयुक्त को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, तो उनकी जगह नगर निगम के कार्यपालक अभियंता ने शपथ पत्र कैसे दाखिल कर दिया। कोर्ट ने कहा, न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की इस तरह अनदेखी स्वीकार नहीं की जा स...