रांची, मार्च 14 -- रांची, संवाददाता। जामताड़ा जिले के मिहिजाम स्थित परीक्षा केंद्र पर जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के दौरान हुए हंगामे और ओएमआर शीट व प्रश्नपत्र गायब करने के मामले में सीआईडी की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने आरोपी चंदन कुमार भारद्वाज, बिरेंद्र वर्मा और चंदन कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला सार्वजनिक परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता से जुड़ा है। आरोपों की प्रकृति गंभीर है, लिहाजा इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। क्या है मामलादर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 17 मार्च 2024 को जामताड़ा के मिहिजाम स्थित ट्राइबल संध्या इंटर कॉलेज में जेपीएससी ...