चित्रकूट, अप्रैल 8 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि एफटीसी अश्विनी उपाध्याय की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी कैलाश निषाद निवासी पांडेय कालोनी जगदीशगंज कर्वी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव ने प्रभावी बहस की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...