चित्रकूट, मई 14 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि एफटीसी अश्विनी उपाध्याय की अदालत ने सड़क दुर्घटना में दोषी राघवेन्द्र निवासी शंकर बाजार कर्वी को न्यायालय उठने तक की सजा सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को ढ़ाई हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने प्रभावी बहस की।

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