लखनऊ, अक्टूबर 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानकीपुरम स्थित छुइया पुरवा, पुरानी घनी बस्ती के पास मुख्य सड़क, फुटपाथ और आवासीय क्षेत्र के आसपास ठोस कचरा डाले जाने के आरोपों की जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अधिवक्ता अभिषेक वर्मा को न्यायिक आयुक्त नियुक्त करते हुए, 8 अक्टूबर 2026 तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने सुनील कुमार गुप्ता व 13 अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि याचियों की ओर से किए गए कचरा डंपिंग के दावे को राज्य सरकार की ने नहीं माना है। इस पर न्यायालय ने वास्तविकता सामने लाने के लिए मौके का निरीक्षण आवश्यक माना। न्यायालय ने न्यायिक आयुक्त नियुक्त करते हुए, अधिवक्ता को निर...