रामपुर, मार्च 13 -- मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर से नगर पालिका की स्वीपर मशीन बरामदगी के मामले में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर गुरुवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अदालत ने निर्णय के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इस दौरान आजम खां और अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मालूम हो कि भाजपा नेता बाकर अली ने शहर कोतवाली में जौहर विवि के संस्थापक आजम खां और उनके बेटे एवं विवि के सीईओ अब्दुल्ला आजम तथा तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां समेत कई के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए खरीदी गई पालिका की स्वीपर मशीन अनाधिकृत तरीके से जौहर विवि को दे दी गई। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद...