रांची, अगस्त 24 -- रांची। विशेष संवाददाता अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता राफिया नाज की गवाही दर्ज की जाएगी।यह मामला अगस्त 2021 का है। शिकायतकर्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया था कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल की लाइव डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 के तहत संज्ञान लिया था। इसके बाद इरफान अंसारी को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। सोमवार को अदालत में पेश होने के बाद...