स्वयं सहायता समूह में धोखाधड़ी और गबन के आरोप में चार पर मुकदमा
बदायूं, जून 13 -- बदायूं/बिनावर। स्वयं सहायता समूह के संचालन में फर्जी बिल लगाने, ऋण की रकम के दुरुपयोग, तीन लाख रुपये वापस न करने, धोखाधड़ी, गबन और शिकायत करने पर धमकी देने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव घटपुरी निवासी ज्योति सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वह शिव पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह में कोषाध्यक्ष थीं जबकि गांव की रूबी सिंह समूह की अध्यक्ष थीं। यह भी पढ़ें- इंडियन बैंक कर्मचारी सहकारी समिति में 3.60 करोड़ का गबन, कोर्ट के आदेश पर 69 पर केस दर्ज समूह के तहत रफियाबाद मे...
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