शाहजहांपुर, सितम्बर 25 -- शाहजहांपुर। कलान थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में 15 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में करीब नौ साल बाद एडीजे-3 की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला मुुकदमा अपराध संख्या 1087/2017, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 3 नवंबर 2017 को कलान पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ और तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया गया। आरोपी ने अपना नाम शिशुपाल पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बसई, थाना कलान बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए भौ...