चम्पावत, अप्रैल 23 -- योगेश तिवारी, चम्पावत। अदालत ने स्मैक तस्करी के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। बनबसा पुलिस ने 26 मई 2021 को कैनाल गेट में 30 वर्षीय रविंद्र कुमार निवासी डांडिया फैजुल्ला, बरेली के पास से 100.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने स्मैक तस्करी के दोषी रविंद्र को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...