सहारनपुर, जनवरी 23 -- थाना नानौता पुलिस द्वारा स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि थाना नानौता पुलिस ने 23 फरवरी 2022 को शोएब पुत्र वाजिद मलिक निवासी गांव खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली को आठ ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। आरोपी को अदालत में पेशकर जेल भेजा गया था। इसके पश्चात पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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