नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- स्पेन सरकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम कानूनी उम्र 16 साल करने पर विचार कर रही है। इस कानून के तहत उन्हें माता-पिता की सहमति के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है। यह जानकारी स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल सेवा मंत्रालय ने उपलब्ध कराई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार एक ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रही है जो माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल एज ऑफ मैजोरिटी को 14 से बढ़ाकर 16 कर देगा। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया ने गत 9 दिसंबर को 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक (दोनों रूस में कट्टरपंथ के लिए बैन हैं), थ्रेड्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसे सोशल मीडि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.