वाराणसी, जून 24 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी पर 6.83 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए दो महीने के अंदर न्यायालय में धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छेलाल गुप्ता, सदस्य श्रीप्रकाश मिश्रा और अर्चना श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार राजातालाब निवासी सत्यनारायण यादव की पिकअप वर्ष 2022 को राजातालाब के पास गाय को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। वादी ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी। साथ ही बीमा कंपनी के अधिकृत गैरेज में खड़ा कर दिया। बीमा कंपनी ने दुर्घटनास्थल देखा और सर्वे भी कराया था। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को दो लाख रुपये भुगतान के आदेश वादी ने क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया। महीनों बीत जाने के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम का निस्ता...