मुजफ्फरपुर, मार्च 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र । बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 की वैधता को लेकर चल रहे विवाद को लेकर 29 मार्च को सेंट्रल इलेक्शन ट्रिब्यूनल नंबर-तीन में कानूनी बिंदुओ पर सुनवाई होगी। इसमें परिवादी व प्रतिपक्षी की ओर से गवाहों और सबूतों की सूची ट्रिब्यूनल सौंपी जाएगी।जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। इस पीठ में जस्टिस मृदुला मिश्रा और जस्टिस एम. सत्यनारायणन शामिल है। इस ट्रिब्यूनल में सुधीर कुमार ओझा की चुनाव याचिका पर सुनवाई चल रही है। ट्रिब्यूनल ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी के शपथ पत्र के साथ अपना जवाब दाखिल करें।
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