स्कूल वाहनों पर सख्त नियम लागू, 15 दिन में पुलिस सत्यापन अनिवार्य
सीवान, अप्रैल 11 -- सीवान कासं। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर कहा है कि स्कूल वाहनों का संचालन पूरी तरह सुरक्षित और नियमों के अनुरूप किया जाए। डीएम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में चल रहे सभी वाहनों के चालक और सहचालक का पुलिस सत्यापन 15 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल वाहन में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की समुचित व्यवस्था के साथ ड्राई पाउडर प्रकार के अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहनों के आगे और पीछे डैशकैम लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा पर सतत निगरानी रखी जा सके। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्दे...
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