जमशेदपुर, दिसम्बर 21 -- अब पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्वतः प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि, फेल होने के बाद छात्रों को दो माह के भीतर परिणाम सुधारने और पास होने का एक और अवसर दिया जाएगा। इसके तहत फेल छात्रों को रिजल्ट घोषित होने के दो महीने के अंदर स्कूल स्तर पर सुधार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यह बदलाव नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में किए गए संशोधन के तहत किया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब तक इस अधिनियम के तहत आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार अब पास-फेल की व्यवस्था लागू होगी। इससे संबंधित गजट का हाल ही में प्रकाशन किया गया है। गजट के अनुसार, यदि कोई ...