आगरा, मई 27 -- थाना शाहगंज क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट की घटना का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। विवेचक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। वादी का आरोप है कि न तो स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज दी और न ही आरोपित छात्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। उल्टे मुकदमा वापस नहीं लेने पर पीड़िता एवं उसकी बहन को बीच सत्र से स्कूल से निकालने का भी आरोप लगाया है। जिससे उसकी पुत्रियों की एक साल बर्बाद हो गई। विवेचक द्वारा लगाई एफआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने अग्रिम विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिए। वादी ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी कक्षा आठ में पढ़ने वाली पुत्री के साथ सितंबर 2023 में स्कूल के ही एक छात्र ने छेड़छाड़ की थी। घटना से भयभीत उसकी पुत्री ने...