चम्पावत, जुलाई 10 -- योगेश, चम्पावत। अदालत ने एक स्कूल बस चालक को लापरवाही से वाहन चलाने पर एक साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। वर्ष 2023 में स्कूल बस की टक्कर से एक की मौत हो गई थी। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने स्कूल बस चालक को सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार चंदनी बनबसा निवासी कमलापति जोशी ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया कि नौ नवंबर 2023 को उनका नाती धीरज जोशी साइकिल से जा रहा था।

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