हल्द्वानी, मार्च 30 -- रामनगर। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से स्कूल बसों के लिए 1 से 10 किमी तक Rs.2200 किराया निर्धारित करने पर रामनगर परामर्श विधि एवं अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट अधिवक्ता पूरन पांडे और मनु अग्रवाल ने इस निर्णय को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना जनसुनवाई के लिया गया यह फैसला अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। समाधान के लिए जल्द ही अभिभावक संघ का गठन कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अधिवक्ता मनोज बिष्ट, फिरोज अंसारी, भूपाल रावत आदि मौजूद रहे।

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