हाथरस, मई 28 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज मुंशी गजाधर सिंह मार्ग के प्रबंधक ने अपने स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए दो बस खरीदी थी,लेकिन एक बस का पंजीकरण नहीं करके दिया। इसे लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अशोक ऑटो सेल्स और अशोक ऑटो सेल्स के शाखा प्रबंधक पर साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। स्कूल के प्रबंधक मनोज अग्निहोत्री ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया। उन्होंने कहा कि दो लाख रुपये जमा करके दो बस बुक कराई। सात दिन के अंदर दोनों बसें स्कूल में पहुंचाने का वायदा किया। एक बस नौ अप्रैल 2025 को भेज दी।दूसरी बस पन्द्रह मई 2025 को भेजी। मगर उस बस के प्रपत्र नहीं भेजे। जब उन्होंने अशोक ऑटो सेल्स से संपर्क किया तो टैक्स की दर सात प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई।...