सिमडेगा, अगस्त 7 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। सरकारी विद्यालयों में स्कूल प्रबंध समिति के गठन को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन लागू की है। इसके तहत अब स्कूल प्रबंध समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य होगी। समिति में संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य अथवा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जिले की सभी पुरानी स्कूल प्रबंध समितियों को भंग कर नए सिरे से समितियों का गठन किया जा रहा है। कुछ जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता को लेकर दिक्कतें सामने आने की सूचना मिली है। लेकिन सिमडेगा जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यह भी पढ़ें- चतरा में स्कूल प्रबंध समिति के गठन में जनप्रतिनिधियों की नहीं आई कमी, अनुमोदन की प्रक्रिया जारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनु...