नई दिल्ली, मई 19 -- स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश में कोई भी बदलाव करने या फिर वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के संबंध में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। उन्हें खुली जगहों पर खाना ना खइलाया जाए और सरकारी संस्थानों और खुली जगहों से उन्हें हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि देशभर में कुत्ता काटने की घटनाएं ...