लखनऊ, जुलाई 8 -- लखनऊ, विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तेलीबाग में स्थित राम भरोसे मैकुलाल हायर सेकेंडरी स्कूल को सरकार द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए दी गई जमीन के बिक्री के आरोप पर स्कूल व इसके प्रबंध समिति को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी 10 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। न्यायालय ने याचिका को इसी स्कूल से संबंधित एक अन्य मुकदमे के साथ सम्बद्ध करने का भी आदेश दिया है।

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