नई दिल्ली, जुलाई 8 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र का पाठ शुरू करने के राज्य के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में ऐसा कोई जबरदस्ती वाला निर्देश नहीं है जो छात्रों को उनकी आस्था के खिलाफ काम करने को मजबूर करे। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने दो जुलाई को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आमिर खान ने बताया कि फैसला मंगलवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। राज्य में वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर निवासी शफीक अहमद द्वारा याचिका दायर की गई। यह भी पढ़ें- सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र के खिलाफ याचिका खारिज, HC ने कहा- आदेश बाध्यकारी नहीं स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 12...