आरा, अप्रैल 26 -- आरा, हिप्र.। बगहा के एक स्कूल के खेल मैदान में ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकराने के कारण छात्र की मौत के बाद बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से डीईओ को निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों के खेल मैदान में ट्रैक्टर, वाहन और भारी मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये। आयोग के निर्देश पर स्कूलों के खेल मैदान में वाहनों का पूर्ण प्रतिबंध होगा। कोई भी वाहन खेल मैदान में पार्किंग नहीं किया जायेगा और न ही उस क्षेत्र से गुजारा जायेगा। स्कूल परिसर में भारी वाहन जरूरत पड़ने पर ही प्रवेश कर सकेंगे। केवल मुख्य गेट से प्रशासनिक ब्लॉक तक और खेलने-पढ़ने वाले क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह भी पढ़ें- स्कूलों के खेल मैदानों में ट्रैक्टर, अन्य वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक जरूरत पड़ने पर कार्य छुट्टी के दिन किया जायेगा। स्कूल परिसर ...
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