स्कूलों की मान्यता शुल्क पर 18% GST, यूपी बोर्ड ने जारी किए नए निर्देश
कार्यालय संवाददाता, अगस्त 23 -- UP News: माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त और नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। अब मान्यता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से ऑनलाइन मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं पर लागू कर दी गई है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जीएसटी जमा होने की पुष्टि के बाद ही मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाएगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई के 11 अक्तूबर 2024 के परिपत्र तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा 168(1) के तहत शिक्षण संस्थाओं की मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत परिषद ने नई व्यवस्था ला...
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