संभल, मार्च 18 -- संभल। जिले में संचालित निजी स्कूलों और कॉलेजों के वाहनों की जिम्मेदारी अब सीधे विद्यालय प्रबंधन की होगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान में चल रहे सभी वाहनों की फिटनेस पूरी तरह सही हो और उनमें निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों। इसके साथ ही वाहनों के चालक और परिचालक का चरित्र सत्यापन कराना भी अनिवार्य किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और वह यातायात नियमों का पालन करे।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी सीधे विद्यालय प्रबंधन की होगी। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थ...