मुजफ्फरपुर, फरवरी 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। स्कूली छात्रा को अगवा कर उससे जबरन शादी करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दोषी रमेश यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। रमेश दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अरतबेल गांव का निवासी है। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सेशन ट्रायल के बाद बीते दिनों रमेश को बोचहां के एक गांव से दस वर्ष पहले 15 वर्षीय आठवीं की छात्रा को झांसा देकर ऑटो में बैठा अगवा करने और जबरन शादी कराने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा के पिता ने 28 फरवरी 2016 को बोचहां थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 22...