रांची, जुलाई 8 -- रांची, संवाददाता। स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार अभियुक्त लव चित्रकार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने मामले में उसे 6 जुलाई को दोषी पाया था। पुलिस ने उसे प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में रहकर ही ट्रायल पूरी की। अभियुक्त जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या के आरोप में 6 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। टेंट हाउस में काम करने वाले लव चित्रकार पर आरोप है कि 5 मार्च 2025 में उसने एक 10 वर्षीय स्कूली छात्रा को सामान उठाने में मदद करने के झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की थी। इसकी जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी। उसकी मां...