गोरखपुर, अक्टूबर 1 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने जनपद फैजाबाद में तैनात तत्कालीन लेखपाल सूर्य प्रकाश को तीन साल एवं तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी सूर्य प्रसाद वर्मा को एक साल के कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता गोरखनाथ वर्मा फैजाबाद जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बरवा का निवासी है। उसने 16 जून 1999 को एसपी, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि उसे अपने एक चक के संदर्भ में आकार पत्र 23 की आवश्यकता थी। जिसपर संबंधित लेखपाल सूर्य प्रकाश को आकार पत्र की नकल तैयार करना था। लेकिन, लेखपाल इसके बदले सौ रुपए रिश्व...
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