जमशेदपुर, अप्रैल 19 -- जमशेदपुर अक्षेस और टाटा स्टील यूआईएसएल ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 पर रणनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। इस सत्र का नेतृत्व जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने किया, जिसमें होटलों, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल के लिए अनुपालन पर जोर दिया गया। ​नए नियामक ढांचे के तहत 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले, प्रतिदिन 5000 लीटर से अधिक जल उपभोग करने वाले या प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। यह भी पढ़ें- अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश इन संस्थानों के लिए कचरे का 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण अनिवार्य है, जिसे गीला, सूखा, सेनिटर...